पीड़िता ने मांगी सुरक्षा व न्याय की गुहार
बसना। बसना थाना क्षेत्र अंतर्गत का यह मामला सामने आया है जहां पीड़ित प्रार्थिया के द्वारा दर्ज शिकायत के अनुसार आरोपी महेंद्र नायक पिता सोनू नायक ग्राम लाखागढ़ पिथौरा जो फाइनेंस एजेंट का कोई काम करता है, जिस संबंध में पीड़िता के मामा का घर का पता पूछता गया था। पीड़िता का मामा घर दिखाने आरोपी महेंद्र नायक के साथ चल दी, मामा के घर जाते समय आरोपी रास्ते में छेड़छाड़ व जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। पीड़िता द्वारा लगातार विरोध करने के बावजूद आरोपी की हैवानियत से वह नहीं बच सकी । आरोपी ने तो अब और इंसानियत को तार तार कर दिया जब इच्छा के विरुद्ध पीड़िता से शारीरिक संबंध स्थापित किया और शारीरिक संबंध स्थापित करते हुए अपने मोबाइल से फोटो खींच लिया और फोटो बनाकर धमकी देने लगा कि यदि शारीरिक शोषण की बात किसी से कही तो पूरे परिवार को जान से मरवा देगा।
पीड़िता के बयान के अनुसार आरोपी महेंद्र नायक धमकाकर वहशी भेड़ियों की तरह पीड़िता के दामन को तार तार करता रहा । धमकी से सहमी पीड़िता खामोश रही । इस बात को किसी को भी नहीं बताने की धमकी दी गई और यदि बताने पर पूरे परिवार जनों को जान से मार देने की धमकी दी गई और दबाव बनाया गया जिसके डर के कारण आवेदिका चुप थी। इसके बावजूद आरोपी के हौसले इतने बुलंद हो गये कि उसने पीड़िता के बड़े भाई के मोबाइल में अश्लील फोटो भेज दी जिसे देखकर दुनिया का कोई भाई बर्दाश्त नहीं कर सकता । आरोपी उस पर और एक घिनौनी करतूत करने से बाज नहीं आया कि बदनाम करने के इरादे से पर्चा बाँटकर बेईज्जती भी किया गया है । क्या और भी कुछ बाकी रह गया था कि भाईगिरी करने में जो बाज नहीं आया और दिनांक 29 अगस्त की रात को घर के पीछे दीवाल से घर में घुस गया और पीड़िता के मुंह को दबाकर जबरन उठाकर ले जाने का प्रयास किया । किंतु पीड़िता ने अपनी सुरक्षा के लिए जोर जोर से चिल्लाई जिस पर पीड़िता के पिता और बड़े भाई द्वारा बीच बचाव हेतु दौड़ने पर दरवाजा खोलकर अपने साथियों के साथ एक गाड़ी में बैठकर भाग गया और उसका एक साथी को गांव वालो ने धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया।
पहले ये सब क्या कम हुआ था जो बसना पुलिस थाना उक्त घटना की रिपोर्ट लिखाने पहुंचने के बाद पीड़िता के बड़े भाई के बताए अनुसार थाना प्रभारी ने एफआईआर लिखने से आनाकानी की यहां तक लिखित शिकायत दर्ज कराने पहुंचे प्रार्थी परिवार को पावती नहीं दी गई और जब ऊपर स्तर के अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महासमुन्द से शिकायत की गई तब एफआईआर दर्ज किया गया और भा.द.वि. की धारा 354, 376(2)ई, 456, 506, आईटी एक्ट की धारा 66 ए का पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। बसना थाना प्रभारी पहले भी अपने रवैय्ये को लेकर खबरों की सुर्खियों में रही है। यह कहना लाजमी होगा कि जिसके चलते आज पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर द्वारा सूची जारी कर बसना थाना प्रभारी को हटाकर सरायपाली के लिए आदेश जारी किया गया है ।