
कलेक्टर श्री डेहरे ने कहा कि कोरोना संक्रमण नियंत्रण हेतु कंटेनमेंट जोन में गाईड-लाईन का पालन जरूरी है। उन्होंने जिले में कोविड-19 के चैन तोड़ने के लिए कन्टेनमेंट जोन में अब तक की व्यवस्था पर असंतोष व्यक्त करते हुए ड्यूटीरत अधिकारी-कर्मचारियों को गंभीरतापूर्वक दायित्व निर्वहन कराने कहा। कलेक्टर ने कहा कि कन्टेंनमेंट जोन के पाॅजिटिव व्यक्ति के प्रायमरी कांटेक्ट में आने वाले व्यक्तियों का पंजी में नाम दर्ज कर प्रथम दृष्टया कोरोना जांच कराकर उन्हें रिपोर्ट आते तक 14 दिवस होम क्वारेंटनटाईन में रहने समझाईश दी जाये। प्रायमरी कांटेक्ट वाले व्यक्तियों की सूची बड़े अक्षरों में अंकित कर वार रूम में चस्पा किया जाए। कंटेनमेंट जोन में आने-जाने वाले का नाम व समय भी पंजी में दर्ज किया जाए। कंटेनमेंट जोन में पंजी संधारण करने वाले की माॅनिटरिंग हेतु तीन पालियों में तृतीय श्रेणी कार्यपालिक अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाए। कोरोना पाॅजिटिव व्यक्ति के स्वस्थ्य होने पर उन्हें भी 7 दिवस के होम क्वारेंटाईन में रखा जाए। ऐसे व्यक्तियों पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कड़ी नजर रखी जाए। कलेक्टर ने कहा कि आगामी दिनों में कंटेनमेंट जोन से संबंधित कार्यो में कड़ाई बरती जाए। ड्यूटीरत अधिकारी -कर्मचारियों द्वारा बेहतर ढंग से कर्तव्य निर्वहन किया जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही अक्षम्य होगी। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन का सम्पूर्ण प्रभार का दायित्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी पर होने के कारण ड्यूटीरत अधिकारी-कर्मचारियों के कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही के लिए संबंधित एसडीएम जिम्मेदार होंगे।